जशपुर जिला
Jashpur District — Chhattisgarh
जशपुर जिले के भूमि मामले
जशपुर जिला, एक प्रमुख जनजातीय क्षेत्र होने के नाते, वन भूमि और पारंपरिक सामुदायिक अधिकारों से जुड़े भूमि मुद्दों का सामना करता है। वन संरक्षण अधिनियमों के तहत विकास परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करना जटिल है।
भूमि का सीमांकन, वन पट्टों का वितरण और आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर अधिकार सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। कृषि भूमि का विस्तार और वन उपज पर निर्भरता भूमि उपयोग को प्रभावित करती है।
जनजातीय संस्कृति का केंद्र
समृद्ध वन संपदा
पर्यटन की संभावनाएँ
जशपुर में राजस्व सेवाएँ
नामांतरण
SLA: 45 दिन
जशपुर में जानें →बंटवारा
SLA: 90 दिन
जशपुर में जानें →सीमा विवाद
SLA: 120 दिन
जशपुर में जानें →अतिक्रमण
SLA: 60 दिन
जशपुर में जानें →खसरा सुधार
SLA: 30 दिन
जशपुर में जानें →वसीयत विवाद
SLA: 180 दिन
जशपुर में जानें →भूमि अधिग्रहण आपत्ति
SLA: 90 दिन
जशपुर में जानें →राजस्व वसूली
SLA: 30 दिन
जशपुर में जानें →जशपुर अनुसूचित क्षेत्र — विशेष सुरक्षा
इस जिले में 65.8% जनजातीय आबादी है। CG भू-राजस्व संहिता धारा 165(6) के तहत यहाँ की ज़मीन गैर-आदिवासी को बेचना प्रतिबंधित है। PESA कानून और वन अधिकार अधिनियम 2006 यहाँ लागू होते हैं।
जशपुर की महिलाओं के भूमि अधिकार
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के बाद बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर हक है। अगर जशपुर जिले में आपके परिवार ने आपका हक नकारा है — तो जानें आगे क्या करें।
👩 महिला अधिकार जानें →