रायगढ़ जिला
Raigarh District — Chhattisgarh
रायगढ़ जिले के भूमि मामले
रायगढ़ जिले में, औद्योगिक विकास, विशेष रूप से स्टील और सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे कृषि भूमि का नुकसान होता है और स्थानीय समुदायों के पारंपरिक जीवन पर असर पड़ता है।
वन भूमि का उपयोग और जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अधिकारों का उल्लंघन भी चिंता का विषय है, जिसके कारण अक्सर विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं।
प्रमुख औद्योगिक जिला
कला और संस्कृति का केंद्र (विशेषकर कथक)
खनिज संसाधनों की उपलब्धता
रायगढ़ में राजस्व सेवाएँ
नामांतरण
SLA: 45 दिन
रायगढ़ में जानें →बंटवारा
SLA: 90 दिन
रायगढ़ में जानें →सीमा विवाद
SLA: 120 दिन
रायगढ़ में जानें →अतिक्रमण
SLA: 60 दिन
रायगढ़ में जानें →खसरा सुधार
SLA: 30 दिन
रायगढ़ में जानें →वसीयत विवाद
SLA: 180 दिन
रायगढ़ में जानें →भूमि अधिग्रहण आपत्ति
SLA: 90 दिन
रायगढ़ में जानें →राजस्व वसूली
SLA: 30 दिन
रायगढ़ में जानें →रायगढ़ अनुसूचित क्षेत्र — विशेष सुरक्षा
इस जिले में 30.2% जनजातीय आबादी है। CG भू-राजस्व संहिता धारा 165(6) के तहत यहाँ की ज़मीन गैर-आदिवासी को बेचना प्रतिबंधित है। PESA कानून और वन अधिकार अधिनियम 2006 यहाँ लागू होते हैं।
रायगढ़ की महिलाओं के भूमि अधिकार
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के बाद बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर हक है। अगर रायगढ़ जिले में आपके परिवार ने आपका हक नकारा है — तो जानें आगे क्या करें।
👩 महिला अधिकार जानें →