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⏱ SLA: 90 दिनधारा 117 — CG भू-राजस्व संहिता📍 जशपुर जिला🌿 अनुसूचित क्षेत्र

जशपुर में बंटवारा

साझी ज़मीन को अलग-अलग हिस्सों में बाँटना

जशपुर जिले में विशेष जानकारी

जशपुर जिले में 8 तहसीलें हैं। बंटवारा के आवेदन के लिए अपनी तहसील के तहसीलदार कार्यालय या नज़दीकी CSC केंद्र से संपर्क करें। यह जिला अनुसूचित क्षेत्र है — 65.8% जनजातीय आबादी के लिए विशेष PESA नियम लागू होते हैं।

जशपुर में सामान्य भूमि समस्याएँ

वन भूमि अधिकार और जनजातीय भूमिविकास परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहणभूमि का सीमांकन और पट्टे

जशपुर में बंटवारा के लिए दस्तावेज़

दस्तावेज़
खसरा/B1 की नक़ल

साझी ज़मीन का

सभी सह-मालिकों के नाम और पहचान पत्र
आपसी सहमति पत्र

अगर सभी राज़ी हों — प्रक्रिया तेज़ होगी

पारिवारिक वंशावली / नक्शा-नसब

उत्तराधिकार के मामले में

नामांतरण की प्रति

अगर पहले नामांतरण हुआ हो

पासपोर्ट साइज़ फोटो (सभी आवेदकों की)

जशपुर में बंटवारा — चरण दर चरण

01

आवेदन दर्ज करें

तहसील में बंटवारे का आवेदन दर्ज करें।

02

सभी पक्षों को नोटिस

तहसीलदार सभी सह-मालिकों को नोटिस भेजेगा।

03

मौके पर नापजोख

पटवारी ज़मीन पर जाकर नापजोख और रिपोर्ट देगा।

04

सुनवाई

सभी पक्षों की सुनवाई तहसीलदार करेंगे।

05

बंटवारा आदेश

90 दिनों में बंटवारे का आदेश और हर हिस्से का अलग खसरा।

विस्तृत जानकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अपील का अधिकार — जशपुर

तहसीलदार के बंटवारा आदेश से 30 दिनों में SDM → कलेक्टर → राजस्व मंडल में अपील।