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छत्तीसगढ़अनुसूचित जिला
5 तहसीलेंमुख्यालय: सारंगढ़🌿 38.2% जनजातीय

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला

Sarangarh-Bilaigarh District — Chhattisgarh

कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोगऔद्योगिक और शहरी विस्तारवन भूमि अधिकार और जनजातीय भूमि

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के भूमि मामले

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में, कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोगों में परिवर्तन, विशेष रूप से औद्योगिक और शहरी विस्तार के कारण, एक प्रमुख मुद्दा है। किसानों को अपनी उपजाऊ भूमि छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

वन भूमि का उपयोग और जनजातीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। भूमि का सीमांकन और पट्टे का वितरण आवश्यक है।

प्रमुख कृषि उत्पादक जिला

जनजातीय आबादी की उपस्थिति

ऐतिहासिक महत्व

सारंगढ़-बिलाईगढ़ अनुसूचित क्षेत्र — विशेष सुरक्षा

इस जिले में 38.2% जनजातीय आबादी है। CG भू-राजस्व संहिता धारा 165(6) के तहत यहाँ की ज़मीन गैर-आदिवासी को बेचना प्रतिबंधित है। PESA कानून और वन अधिकार अधिनियम 2006 यहाँ लागू होते हैं।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ की महिलाओं के भूमि अधिकार

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के बाद बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर हक है। अगर सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में आपके परिवार ने आपका हक नकारा है — तो जानें आगे क्या करें।

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