मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला
Mohla-Manpur-Ambagarh-Chowki District — Chhattisgarh
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के भूमि मामले
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में, वन भूमि और जनजातीय समुदायों के पारंपरिक भूमि अधिकार प्रमुख मुद्दे हैं। विकास परियोजनाओं, जैसे कि सड़क और बिजली, के लिए भूमि अधिग्रहण से अक्सर स्थानीय आबादी के साथ संघर्ष होता है।
भूमि का सीमांकन, वन पट्टों का वितरण और आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर अधिकार सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। कृषि भूमि का विस्तार भी भूमि उपयोग पर दबाव डाल रहा है।
जनजातीय संस्कृति का केंद्र
वन संपदा की उपलब्धता
प्राकृतिक सौंदर्य
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में राजस्व सेवाएँ
नामांतरण
SLA: 45 दिन
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में जानें →बंटवारा
SLA: 90 दिन
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में जानें →सीमा विवाद
SLA: 120 दिन
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में जानें →अतिक्रमण
SLA: 60 दिन
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में जानें →खसरा सुधार
SLA: 30 दिन
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में जानें →वसीयत विवाद
SLA: 180 दिन
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में जानें →भूमि अधिग्रहण आपत्ति
SLA: 90 दिन
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में जानें →राजस्व वसूली
SLA: 30 दिन
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में जानें →मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी अनुसूचित क्षेत्र — विशेष सुरक्षा
इस जिले में 55.2% जनजातीय आबादी है। CG भू-राजस्व संहिता धारा 165(6) के तहत यहाँ की ज़मीन गैर-आदिवासी को बेचना प्रतिबंधित है। PESA कानून और वन अधिकार अधिनियम 2006 यहाँ लागू होते हैं।
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की महिलाओं के भूमि अधिकार
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के बाद बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर हक है। अगर मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में आपके परिवार ने आपका हक नकारा है — तो जानें आगे क्या करें।
👩 महिला अधिकार जानें →