नारायणपुर में भूमि अधिग्रहण आपत्ति
सरकारी भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध आपत्ति और उचित मुआवज़े का अधिकार
नारायणपुर जिले में विशेष जानकारी
नारायणपुर जिले में 3 तहसीलें हैं। भूमि अधिग्रहण आपत्ति के आवेदन के लिए अपनी तहसील के तहसीलदार कार्यालय या नज़दीकी CSC केंद्र से संपर्क करें। यह जिला अनुसूचित क्षेत्र है — 78.9% जनजातीय आबादी के लिए विशेष PESA नियम लागू होते हैं।
नारायणपुर में सामान्य भूमि समस्याएँ
नारायणपुर में भूमि अधिग्रहण आपत्ति के लिए दस्तावेज़
| दस्तावेज़ |
|---|
भूमि दस्तावेज़ (B1/खसरा) |
अधिग्रहण की अधिसूचना / नोटिस सरकार द्वारा दिया गया |
मुआवज़े की माँग — लिखित विवरण |
ज़मीन का बाज़ार मूल्य के प्रमाण पड़ोसी ज़मीन की रजिस्ट्री |
पहचान पत्र |
नारायणपुर में भूमि अधिग्रहण आपत्ति — चरण दर चरण
अधिसूचना प्राप्त करें
सरकार का अधिग्रहण नोटिस ध्यान से पढ़ें।
आपत्ति दर्ज करें
कलेक्टर कार्यालय में लिखित आपत्ति दर्ज करें।
सामाजिक प्रभाव समीक्षा
SIA रिपोर्ट — आपकी आजीविका पर प्रभाव।
सुनवाई
कलेक्टर के सामने आपत्ति पर सुनवाई।
मुआवज़ा निर्धारण
90 दिनों में उचित मुआवज़े का आदेश।
अधिसूचना प्राप्त करें
सरकार का अधिग्रहण नोटिस ध्यान से पढ़ें।
आपत्ति दर्ज करें
कलेक्टर कार्यालय में लिखित आपत्ति दर्ज करें।
सामाजिक प्रभाव समीक्षा
SIA रिपोर्ट — आपकी आजीविका पर प्रभाव।
सुनवाई
कलेक्टर के सामने आपत्ति पर सुनवाई।
मुआवज़ा निर्धारण
90 दिनों में उचित मुआवज़े का आदेश।
विस्तृत जानकारी
LARR 2013 के तहत: बाज़ार मूल्य × 2 (ग्रामीण क्षेत्र) या × 1 (शहरी)। इसके अलावा विस्थापन भत्ता, रोज़गार के नुकसान का मुआवज़ा।
मुआवज़ा निर्धारण के आदेश के विरुद्ध Land Acquisition Collector → उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Social Impact Assessment (SIA) में गंभीर प्रतिकूल प्रभाव सिद्ध होने पर अधिग्रहण रोका जा सकता है। लेकिन यह दुर्लभ है।
LARR 2013 के तहत सभी प्रभावित भूस्वामियों को नोटिस अनिवार्य है। कलेक्टर कार्यालय में तुरंत जाएँ।
LARR 2013 में आजीविका पर निर्भर भूमिहीन परिवारों के लिए भी प्रावधान है।
अपील का अधिकार — नारायणपुर
कलेक्टर के मुआवज़ा आदेश से उच्च न्यायालय में अपील।