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📍 भूमि अधिग्रहण आपत्ति

Land Acquisition Objection

⏱ SLA: 90 दिनLARR अधिनियम 2013कलेक्टर / SDM

भूमि अधिग्रहण आपत्ति

सरकारी भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध आपत्ति और उचित मुआवज़े का अधिकार

वह भूस्वामी जिसकी ज़मीन अधिग्रहण में आ रही होवह भूस्वामी जिसे अधिसूचनाभूमिहीन परिवार जो आजीविका के लिए उस ज़मीन पर निर्भर हों

भूमि अधिग्रहण आपत्ति क्या है?

जब सरकार किसी परियोजना के लिए आपकी ज़मीन अधिग्रहीत करे — तो आपको उचित मुआवज़ा पाने का कानूनी अधिकार है। LARR अधिनियम 2013 के तहत आप अधिग्रहण प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और मुआवज़ा बढ़वा सकते हैं।

कौन आवेदन कर सकता है?

  • वह भूस्वामी जिसकी ज़मीन अधिग्रहण में आ रही हो
  • वह भूस्वामी जिसे अधिसूचना (Notice) मिली हो
  • भूमिहीन परिवार जो आजीविका के लिए उस ज़मीन पर निर्भर हों

आवश्यक दस्तावेज़

दस्तावेज़
📄भूमि दस्तावेज़ (B1/खसरा)
📄अधिग्रहण की अधिसूचना / नोटिस

सरकार द्वारा दिया गया

📄मुआवज़े की माँग — लिखित विवरण
📄ज़मीन का बाज़ार मूल्य के प्रमाण

पड़ोसी ज़मीन की रजिस्ट्री

📄पहचान पत्र

💡 मूल दस्तावेज़ के साथ 2 स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी साथ लाएँ।

पूरी प्रक्रिया — चरण दर चरण

01

अधिसूचना प्राप्त करें

सरकार का अधिग्रहण नोटिस ध्यान से पढ़ें।

02

आपत्ति दर्ज करें

कलेक्टर कार्यालय में लिखित आपत्ति दर्ज करें।

03

सामाजिक प्रभाव समीक्षा

SIA रिपोर्ट — आपकी आजीविका पर प्रभाव।

04

सुनवाई

कलेक्टर के सामने आपत्ति पर सुनवाई।

05

मुआवज़ा निर्धारण

90 दिनों में उचित मुआवज़े का आदेश।

विस्तृत जानकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

देरी हो रही है? यहाँ शिकायत करें

Land Acquisition Collector को लिखित आपत्ति

उच्च न्यायालय में याचिका

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

आदेश से असंतुष्ट हैं? अपील का अधिकार

कलेक्टर के मुआवज़ा आदेश से उच्च न्यायालय में अपील।

महत्वपूर्ण सुझाव

नोटिस मिलते ही तुरंत वकील से सलाह लें।

पड़ोसी ज़मीनों की रजिस्ट्री के दाम एकत्र करें।

आपत्ति की समयसीमा का ध्यान रखें।

अपने भूमि अधिग्रहण आपत्ति मामले की स्थिति जानें

प्रकरण क्रमांक (RC/X/YYYY/XXXX) से तुरंत स्थिति जाँचें