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⏱ SLA: 45 दिनधारा 110 — CG भू-राजस्व संहिता📍 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में नामांतरण

ज़मीन का नाम बदलवाना — मृत्यु, खरीद या वसीयत के बाद अनिवार्य

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में विशेष जानकारी

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में 3 तहसीलें हैं। नामांतरण के आवेदन के लिए अपनी तहसील के तहसीलदार कार्यालय या नज़दीकी CSC केंद्र से संपर्क करें।

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में सामान्य भूमि समस्याएँ

कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोगशहरीकरण और औद्योगिक विस्तारवन भूमि अधिकार और जनजातीय भूमि

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में नामांतरण के लिए दस्तावेज़

दस्तावेज़
खसरा/B1 की नक़ल

पटवारी या bhuiyan.cg.nic.in से

मृत्यु प्रमाण पत्र

उत्तराधिकार के मामले में ज़रूरी

विक्रय पत्र / रजिस्ट्री की प्रति

खरीद-बिक्री के मामले में

वसीयतनामा (Registered Will)

लागू होने पर

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

अगर विवाद हो

पहचान पत्र (आधार/मतदाता पहचान)

आवेदक और सभी वारिसों का

पासपोर्ट साइज़ फोटो (2 कॉपी)
नामांतरण आवेदन फॉर्म

तहसील/CSC से निःशुल्क

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में नामांतरण — चरण दर चरण

01

आवेदन दर्ज करें

CSC केंद्र या तहसील कार्यालय में फॉर्म भरें।

02

दस्तावेज़ जमा करें

मूल + स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी जमा करें।

03

रसीद और क्रमांक लें

प्रकरण क्रमांक (RC/X/YYYY/XXXX) ज़रूर लें।

04

नोटिस जारी होगा

तहसीलदार सभी पक्षों को नोटिस भेजेगा।

05

सुनवाई

तहसीलदार के सामने अपना पक्ष रखें।

06

नामांतरण आदेश

45 दिनों में नया खसरा आपके नाम पर।

विस्तृत जानकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अपील का अधिकार — खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

तहसीलदार के आदेश से असंतुष्ट होने पर 30 दिनों के भीतर SDM → कलेक्टर → राजस्व मंडल (Bilaspur) में अपील।