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🏠 नामांतरण

Mutation

⏱ SLA: 45 दिनधारा 110 — CG भू-राजस्व संहितातहसीलदार

नामांतरण

ज़मीन का नाम बदलवाना — मृत्यु, खरीद या वसीयत के बाद अनिवार्य

मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकारीरजिस्ट्री द्वारा ज़मीन खरीदने वाला व्यक्तिवसीयत में नामित व्यक्तिउपहारन्यायालय के आदेश से स्वामित्व पाने वाला

नामांतरण क्या है?

जब किसी ज़मीन का मालिक बदलता है — मृत्यु, खरीद-बिक्री, वसीयत या उपहार के कारण — तो सरकारी भूमि अभिलेख (खसरा) में नए मालिक का नाम दर्ज करवाना होता है। इसी को नामांतरण कहते हैं। बिना नामांतरण के आप कानूनी मालिक नहीं माने जाते — बेचना, बाँटना, या बैंक लोन लेना मुश्किल हो जाता है।

कौन आवेदन कर सकता है?

  • मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकारी (बेटा, बेटी, पत्नी)
  • रजिस्ट्री द्वारा ज़मीन खरीदने वाला व्यक्ति
  • वसीयत में नामित व्यक्ति
  • उपहार (Gift Deed) के माध्यम से ज़मीन पाने वाला
  • न्यायालय के आदेश से स्वामित्व पाने वाला

आवश्यक दस्तावेज़

दस्तावेज़
📄खसरा/B1 की नक़ल

पटवारी या bhuiyan.cg.nic.in से

📄मृत्यु प्रमाण पत्र

उत्तराधिकार के मामले में ज़रूरी

📄विक्रय पत्र / रजिस्ट्री की प्रति

खरीद-बिक्री के मामले में

📄वसीयतनामा (Registered Will)

लागू होने पर

📄उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

अगर विवाद हो

📄पहचान पत्र (आधार/मतदाता पहचान)

आवेदक और सभी वारिसों का

📄पासपोर्ट साइज़ फोटो (2 कॉपी)
📄नामांतरण आवेदन फॉर्म

तहसील/CSC से निःशुल्क

💡 मूल दस्तावेज़ के साथ 2 स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी साथ लाएँ।

पूरी प्रक्रिया — चरण दर चरण

01

आवेदन दर्ज करें

CSC केंद्र या तहसील कार्यालय में फॉर्म भरें।

02

दस्तावेज़ जमा करें

मूल + स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी जमा करें।

03

रसीद और क्रमांक लें

प्रकरण क्रमांक (RC/X/YYYY/XXXX) ज़रूर लें।

04

नोटिस जारी होगा

तहसीलदार सभी पक्षों को नोटिस भेजेगा।

05

सुनवाई

तहसीलदार के सामने अपना पक्ष रखें।

06

नामांतरण आदेश

45 दिनों में नया खसरा आपके नाम पर।

विस्तृत जानकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

देरी हो रही है? यहाँ शिकायत करें

eTahsil.ai पर प्रकरण क्रमांक से स्थिति जाँचें

तहसीलदार से व्यक्तिगत रूप से मिलें

SDM (अनुविभागीय अधिकारी) को लिखित शिकायत

कलेक्टर कार्यालय में शिकायत

janshikayat.cgstate.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज करें

आदेश से असंतुष्ट हैं? अपील का अधिकार

तहसीलदार के आदेश से असंतुष्ट होने पर 30 दिनों के भीतर SDM → कलेक्टर → राजस्व मंडल (Bilaspur) में अपील।

महत्वपूर्ण सुझाव

दस्तावेज़ की 2 फोटोकॉपी साथ लाएँ — मूल अपने पास रखें।

प्रकरण क्रमांक की रसीद संभाल कर रखें।

किसी दलाल को पैसे देने की ज़रूरत नहीं।

सुनवाई की तारीख SMS/WhatsApp पर आएगी — मोबाइल नंबर सही दें।

अपने नामांतरण मामले की स्थिति जानें

प्रकरण क्रमांक (RC/X/YYYY/XXXX) से तुरंत स्थिति जाँचें