मुख्य सामग्री पर जाएँ
⏱ SLA: 90 दिनLARR अधिनियम 2013📍 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में भूमि अधिग्रहण आपत्ति

सरकारी भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध आपत्ति और उचित मुआवज़े का अधिकार

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में विशेष जानकारी

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में 3 तहसीलें हैं। भूमि अधिग्रहण आपत्ति के आवेदन के लिए अपनी तहसील के तहसीलदार कार्यालय या नज़दीकी CSC केंद्र से संपर्क करें।

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में सामान्य भूमि समस्याएँ

कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोगशहरीकरण और औद्योगिक विस्तारवन भूमि अधिकार और जनजातीय भूमि

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में भूमि अधिग्रहण आपत्ति के लिए दस्तावेज़

दस्तावेज़
भूमि दस्तावेज़ (B1/खसरा)
अधिग्रहण की अधिसूचना / नोटिस

सरकार द्वारा दिया गया

मुआवज़े की माँग — लिखित विवरण
ज़मीन का बाज़ार मूल्य के प्रमाण

पड़ोसी ज़मीन की रजिस्ट्री

पहचान पत्र

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में भूमि अधिग्रहण आपत्ति — चरण दर चरण

01

अधिसूचना प्राप्त करें

सरकार का अधिग्रहण नोटिस ध्यान से पढ़ें।

02

आपत्ति दर्ज करें

कलेक्टर कार्यालय में लिखित आपत्ति दर्ज करें।

03

सामाजिक प्रभाव समीक्षा

SIA रिपोर्ट — आपकी आजीविका पर प्रभाव।

04

सुनवाई

कलेक्टर के सामने आपत्ति पर सुनवाई।

05

मुआवज़ा निर्धारण

90 दिनों में उचित मुआवज़े का आदेश।

विस्तृत जानकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अपील का अधिकार — खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

कलेक्टर के मुआवज़ा आदेश से उच्च न्यायालय में अपील।