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⏱ SLA: 90 दिनधारा 117 — CG भू-राजस्व संहिता📍 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में बंटवारा

साझी ज़मीन को अलग-अलग हिस्सों में बाँटना

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में विशेष जानकारी

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में 3 तहसीलें हैं। बंटवारा के आवेदन के लिए अपनी तहसील के तहसीलदार कार्यालय या नज़दीकी CSC केंद्र से संपर्क करें।

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में सामान्य भूमि समस्याएँ

कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोगशहरीकरण और औद्योगिक विस्तारवन भूमि अधिकार और जनजातीय भूमि

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में बंटवारा के लिए दस्तावेज़

दस्तावेज़
खसरा/B1 की नक़ल

साझी ज़मीन का

सभी सह-मालिकों के नाम और पहचान पत्र
आपसी सहमति पत्र

अगर सभी राज़ी हों — प्रक्रिया तेज़ होगी

पारिवारिक वंशावली / नक्शा-नसब

उत्तराधिकार के मामले में

नामांतरण की प्रति

अगर पहले नामांतरण हुआ हो

पासपोर्ट साइज़ फोटो (सभी आवेदकों की)

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में बंटवारा — चरण दर चरण

01

आवेदन दर्ज करें

तहसील में बंटवारे का आवेदन दर्ज करें।

02

सभी पक्षों को नोटिस

तहसीलदार सभी सह-मालिकों को नोटिस भेजेगा।

03

मौके पर नापजोख

पटवारी ज़मीन पर जाकर नापजोख और रिपोर्ट देगा।

04

सुनवाई

सभी पक्षों की सुनवाई तहसीलदार करेंगे।

05

बंटवारा आदेश

90 दिनों में बंटवारे का आदेश और हर हिस्से का अलग खसरा।

विस्तृत जानकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अपील का अधिकार — खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

तहसीलदार के बंटवारा आदेश से 30 दिनों में SDM → कलेक्टर → राजस्व मंडल में अपील।