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⏱ SLA: 60 दिनधारा 248 — CG भू-राजस्व संहिता📍 गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला🌿 अनुसूचित क्षेत्र

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में अतिक्रमण

किसी ने आपकी या सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा किया? तुरंत करें शिकायत

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में विशेष जानकारी

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 3 तहसीलें हैं। अतिक्रमण के आवेदन के लिए अपनी तहसील के तहसीलदार कार्यालय या नज़दीकी CSC केंद्र से संपर्क करें। यह जिला अनुसूचित क्षेत्र है — 42.5% जनजातीय आबादी के लिए विशेष PESA नियम लागू होते हैं।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में सामान्य भूमि समस्याएँ

वन भूमि अधिकार और जनजातीय भूमिविकास परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहणभूमि का सीमांकन और पट्टे

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में अतिक्रमण के लिए दस्तावेज़

दस्तावेज़
भूमि दस्तावेज़ (B1/खसरा)

आपकी ज़मीन का प्रमाण

अतिक्रमण का विस्तृत विवरण

कहाँ, कब, किसने

फोटो/वीडियो साक्ष्य

तारीख और समय के साथ — बहुत महत्वपूर्ण

गवाहों के नाम और पते
पहचान पत्र

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में अतिक्रमण — चरण दर चरण

01

साक्ष्य एकत्र करें

फोटो/वीडियो लें — तारीख और समय सहित।

02

शिकायत दर्ज करें

तहसील में लिखित शिकायत — सभी विवरण के साथ।

03

पटवारी जाँच

पटवारी मौके पर जाकर जाँच और रिपोर्ट देगा।

04

नोटिस और सुनवाई

अतिक्रमणकारी को नोटिस। दोनों पक्षों की सुनवाई।

05

निष्कासन आदेश

60 दिनों में अतिक्रमण हटाने का आदेश।

विस्तृत जानकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अपील का अधिकार — गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

तहसीलदार के आदेश से 30 दिनों में SDM → कलेक्टर → राजस्व मंडल।