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🚧 अतिक्रमण

Encroachment

⏱ SLA: 60 दिनधारा 248 — CG भू-राजस्व संहिताSDM / तहसीलदार

अतिक्रमण

किसी ने आपकी या सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा किया? तुरंत करें शिकायत

जिस की ज़मीन पर अतिक्रमण हुआ होग्राम पंचायत — सरकारी/साझा ज़मीन पर कब्ज़े के लिएकोई भी नागरिक सरकारी ज़मीन के अतिक्रमण की शिकायत कर सकता है

अतिक्रमण क्या है?

जब कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन (जैसे चरागाह, तालाब की ज़मीन, रास्ता) या किसी अन्य की ज़मीन पर बिना अनुमति कब्ज़ा करे — तो यह अतिक्रमण है। CG भू-राजस्व संहिता धारा 248 के तहत यह दंडनीय है।

कौन आवेदन कर सकता है?

  • जिस की ज़मीन पर अतिक्रमण हुआ हो
  • ग्राम पंचायत — सरकारी/साझा ज़मीन पर कब्ज़े के लिए
  • कोई भी नागरिक सरकारी ज़मीन के अतिक्रमण की शिकायत कर सकता है

आवश्यक दस्तावेज़

दस्तावेज़
📄भूमि दस्तावेज़ (B1/खसरा)

आपकी ज़मीन का प्रमाण

📄अतिक्रमण का विस्तृत विवरण

कहाँ, कब, किसने

📄फोटो/वीडियो साक्ष्य

तारीख और समय के साथ — बहुत महत्वपूर्ण

📄गवाहों के नाम और पते
📄पहचान पत्र

💡 मूल दस्तावेज़ के साथ 2 स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी साथ लाएँ।

पूरी प्रक्रिया — चरण दर चरण

01

साक्ष्य एकत्र करें

फोटो/वीडियो लें — तारीख और समय सहित।

02

शिकायत दर्ज करें

तहसील में लिखित शिकायत — सभी विवरण के साथ।

03

पटवारी जाँच

पटवारी मौके पर जाकर जाँच और रिपोर्ट देगा।

04

नोटिस और सुनवाई

अतिक्रमणकारी को नोटिस। दोनों पक्षों की सुनवाई।

05

निष्कासन आदेश

60 दिनों में अतिक्रमण हटाने का आदेश।

विस्तृत जानकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

देरी हो रही है? यहाँ शिकायत करें

60 दिन बाद SDM को लिखित शिकायत

कलेक्टर कार्यालय

janshikayat.cgstate.gov.in

पुलिस थाना (यदि धमकी/हिंसा हो)

आदेश से असंतुष्ट हैं? अपील का अधिकार

तहसीलदार के आदेश से 30 दिनों में SDM → कलेक्टर → राजस्व मंडल।

महत्वपूर्ण सुझाव

तुरंत शिकायत करें — देरी से कब्ज़ा पक्का हो जाता है।

फोटो साक्ष्य तारीख के साथ लें।

खुद कब्ज़ा हटाने की कोशिश न करें।

अपने अतिक्रमण मामले की स्थिति जानें

प्रकरण क्रमांक (RC/X/YYYY/XXXX) से तुरंत स्थिति जाँचें