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⏱ SLA: 180 दिनधारा 162 — CG भू-राजस्व संहिता📍 बस्तर जिला🌿 अनुसूचित क्षेत्र

बस्तर में वसीयत विवाद

मृत व्यक्ति की वसीयत की वैधता या उत्तराधिकार को लेकर विवाद

बस्तर जिले में विशेष जानकारी

बस्तर जिले में 7 तहसीलें हैं। वसीयत विवाद के आवेदन के लिए अपनी तहसील के तहसीलदार कार्यालय या नज़दीकी CSC केंद्र से संपर्क करें। यह जिला अनुसूचित क्षेत्र है — 70.2% जनजातीय आबादी के लिए विशेष PESA नियम लागू होते हैं।

बस्तर में सामान्य भूमि समस्याएँ

जनजातीय भूमि अधिकार और वन भूमिविकास परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण का विरोधभूमि का सीमांकन और रिकॉर्ड प्रबंधन

बस्तर में वसीयत विवाद के लिए दस्तावेज़

दस्तावेज़
वसीयत की प्रति (Registered Will)

पंजीयन कार्यालय से

मृत्यु प्रमाण पत्र
उत्तराधिकारियों की सूची और पहचान पत्र
खसरा/B1 — संपत्ति का विवरण
पारिवारिक वंशावली
साक्षियों की जानकारी

बस्तर में वसीयत विवाद — चरण दर चरण

01

याचिका दर्ज करें

वसीयत विवाद की याचिका तहसीलदार के सामने दर्ज।

02

नोटिस

सभी उत्तराधिकारियों को नोटिस।

03

साक्ष्य प्रस्तुत करें

दस्तावेज़ी और गवाह साक्ष्य।

04

सुनवाई

दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई।

05

निर्णय

180 दिनों में आदेश।

विस्तृत जानकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अपील का अधिकार — बस्तर

तहसीलदार के आदेश से 30 दिनों में SDM → कलेक्टर → राजस्व मंडल। जटिल मामलों में सिविल कोर्ट।