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⏱ SLA: 60 दिनधारा 248 — CG भू-राजस्व संहिता📍 बस्तर जिला🌿 अनुसूचित क्षेत्र

बस्तर में अतिक्रमण

किसी ने आपकी या सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा किया? तुरंत करें शिकायत

बस्तर जिले में विशेष जानकारी

बस्तर जिले में 7 तहसीलें हैं। अतिक्रमण के आवेदन के लिए अपनी तहसील के तहसीलदार कार्यालय या नज़दीकी CSC केंद्र से संपर्क करें। यह जिला अनुसूचित क्षेत्र है — 70.2% जनजातीय आबादी के लिए विशेष PESA नियम लागू होते हैं।

बस्तर में सामान्य भूमि समस्याएँ

जनजातीय भूमि अधिकार और वन भूमिविकास परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण का विरोधभूमि का सीमांकन और रिकॉर्ड प्रबंधन

बस्तर में अतिक्रमण के लिए दस्तावेज़

दस्तावेज़
भूमि दस्तावेज़ (B1/खसरा)

आपकी ज़मीन का प्रमाण

अतिक्रमण का विस्तृत विवरण

कहाँ, कब, किसने

फोटो/वीडियो साक्ष्य

तारीख और समय के साथ — बहुत महत्वपूर्ण

गवाहों के नाम और पते
पहचान पत्र

बस्तर में अतिक्रमण — चरण दर चरण

01

साक्ष्य एकत्र करें

फोटो/वीडियो लें — तारीख और समय सहित।

02

शिकायत दर्ज करें

तहसील में लिखित शिकायत — सभी विवरण के साथ।

03

पटवारी जाँच

पटवारी मौके पर जाकर जाँच और रिपोर्ट देगा।

04

नोटिस और सुनवाई

अतिक्रमणकारी को नोटिस। दोनों पक्षों की सुनवाई।

05

निष्कासन आदेश

60 दिनों में अतिक्रमण हटाने का आदेश।

विस्तृत जानकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अपील का अधिकार — बस्तर

तहसीलदार के आदेश से 30 दिनों में SDM → कलेक्टर → राजस्व मंडल।