गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में खसरा सुधार
खसरा में गलत नाम, रकबा या जानकारी — 30 दिनों में सुधार का अधिकार
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में विशेष जानकारी
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 3 तहसीलें हैं। खसरा सुधार के आवेदन के लिए अपनी तहसील के तहसीलदार कार्यालय या नज़दीकी CSC केंद्र से संपर्क करें। यह जिला अनुसूचित क्षेत्र है — 42.5% जनजातीय आबादी के लिए विशेष PESA नियम लागू होते हैं।
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में सामान्य भूमि समस्याएँ
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में खसरा सुधार के लिए दस्तावेज़
| दस्तावेज़ |
|---|
मूल खसरा/B1 की नक़ल जिसमें गलती है |
सुधार का आधार — प्रमाण जैसे पुराना खसरा, रजिस्ट्री, जन्म प्रमाण |
पहचान पत्र |
आवेदन पत्र (लिखित) |
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में खसरा सुधार — चरण दर चरण
आवेदन दर्ज करें
गलती का विवरण और सुधार का आधार लिखकर आवेदन करें।
पटवारी जाँच
पटवारी मौके पर या अभिलेखों में जाँच करेगा।
सत्यापन और आदेश
30 दिनों में तहसीलदार का सुधार आदेश।
आवेदन दर्ज करें
गलती का विवरण और सुधार का आधार लिखकर आवेदन करें।
पटवारी जाँच
पटवारी मौके पर या अभिलेखों में जाँच करेगा।
सत्यापन और आदेश
30 दिनों में तहसीलदार का सुधार आदेश।
विस्तृत जानकारी
नाम की वर्तनी, रकबा, भूमि प्रकार (कृषि/आवासीय), खसरा नंबर — सभी में सुधार हो सकता है।
पुराना खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, जन्म प्रमाण पत्र — जो भी सुधार को सिद्ध करे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और पुराने खसरे के साथ आवेदन करें। SLA 30 दिन।
नापजोख (पटवारी सर्वेक्षण) के साथ आवेदन करें। पटवारी मौके पर नाप कर रिपोर्ट देगा।
अपील का अधिकार — गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
तहसीलदार के आदेश से 30 दिनों में SDM → कलेक्टर → राजस्व मंडल।